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देवघर हवाईअड्डा केस: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया
Deoghar Airport Case- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देवघर हवाई अड्डे मामले में भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि इन्होंने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। एटीसी को निजी विमान को उड़ान भरने की इजाजत देने के लिए धमकी दी और मजबूर किया।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य की याचिका पर दुबे, तिवारी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट ने कहा था कि आईपीसी अपराध लागू नहीं होते हैं क्योंकि एक विशेष अधिनियम, यानी विमान अधिनियम, 1934 (अधिनियम) है। इसके अलावा, यह राय दी गई कि एफआईआर कायम रखने योग्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 12बी के अनुसार केवल डीजीसीए को शिकायत की जा सकती है।