November 13, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई को तय की, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की अवधि बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका पर 19 जुलाई को दोपहर 2 बजे सुनवाई तय की। उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक भी बढ़ा दी, जिस आदेश के तहत गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस बीआर गवई , जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सीतलवाड की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में तीस्ता के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी तीस्ता को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार, 1 जुलाई को रात 9 बजे की विशेष सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर एक सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी थी।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सीतलवाड की ओर से पेश हुए और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू गुजरात राज्य की ओर से पेश हुए।

Related post