सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि हाईकोर्ट आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से मना करते हुए उसे प्री-अरेस्ट बेल नहीं दे सकते। इसने यह भी कहा कि सबसे पहले, आरोपी को प्री-अरेस्ट बेल की राहत सेशन कोर्ट से लेनी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, […]Read More