Food Safety Violations: इंदौर में अमानक पनीर-घी बेचने पर तीन प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख जुर्माना, रेस्टोरेंट-डेयरी पर सख्त कार्रवाई
MP News: इंदौर में अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। हाल ही में लिए गए पनीर और घी के नमूने अवमानक पाए जाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने तीन प्रतिष्ठानों पर कुल 4.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत की गई।
Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 08:59:19 PM (IST)
Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 09:00:07 PM (IST)
HighLights
- पनीर-घी के नमूने अवमानक पाए गए।
- तीन प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख का जुर्माना।
- अपर कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर जिले में अमानक खाद्य पदार्थो के क्रय, विक्रय एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। बीते दिनों लिए गए पनीर, घी के नमूने अवमानक पाए जाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा तीन प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
दोषी पाए जाने पर कार्रवाई
सुनवाई के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नवजीवन विजय पंवार ने काच्छी मोहल्ला स्थित महादेव रेस्टोरेट में पनीर व घी अवमानाक पाए जाने से इसके विरुद्ध एक लाख 75 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
सौजन्य से: www.naidunia.com