सलमान का कोर्ट में जवाब-पान मसाला नहीं,इलायची का विज्ञापन किया: यह शिकायत कपट पूर्ण; दूसरे पक्ष ने कहा- जवाब पर हस्ताक्षर एक्टर के नहीं – Kota News
बॉलीवुड स्टार सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी ने ‘केसर युक्त इलायची’ व केसर युक्त पान मसाला’ के नाम पर भ्रामक विज्ञापन की याचिका को लेकर कोटा कंज्यूमर कोर्ट में जवाब पेश किया है। सलमान खान की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि यह शिकायत कपट पूर्ण, आध
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सलमान खान की ओर से पेश जवाब में लिखा- मैं दशकों से फिल्म बिजनेस में काम कर रहा हूं। अभिनय के अलावा अपनी आजीविका के लिए उचित परिश्रम करने के बाद ब्रांड एंबेसडर के रूप में ब्रांडों/ उत्पादों का समर्थन भी करता हूं। यह शिकायत जिस धारा (धारा 89 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019) के अंतर्गत दायर की गई है। उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई का अधिकार केवल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को है। न कि माननीय उपभोक्ता आयोग को। इस शिकायत को खारिज किए जाने योग्य है।
विज्ञापन इलायची का न की पान मसाला का
शिकायत में जिस उत्पाद को ‘केसर युक्त पान मसाला’ बताया गया है। वह पूरी तरह गलत है। विज्ञापन ‘सिल्वर कोटेड इलायची’ का है। न की ‘पान मसाला’ का। इस प्रकार शिकायत पूर्णतया गलत तथ्यों पर आधारित है। इधर परिवादी एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी (भाजपा नेता) ने जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाई है।
परिवादी पक्ष से एडवोकेट रिपुदमन सिंह व एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र (एप्लीकेशन) प्रस्तुत कि, जिसमें यह मांग की गई है कि सलमान खान द्वारा प्रस्तुत जवाब ओर वकालतनामा पर किए गए हस्ताक्षरों की जांच करवाई जाए। अगली तारीख पर अभिनेता सलमान खान को स्वयं अदालत में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए जाएं। अदालत ने परिवादी पक्ष की इस आपत्ति एवं आवेदन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए निर्धारित की है। उस दिन हस्ताक्षर संबंधी आपत्ति पर आगे सुनवाई होगी।
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भ्रामक विज्ञापन और पान मसाले में केसर होने के दावे पर विमल पान मसाला कंपनी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। इसमें बताया है कि शिकायतकर्ता ने परेशान करने के उद्देश्य से यह याचिका लगाई है। केसर की शुद्धता और मात्रा के बारे में कोई विज्ञापन नहीं किया जा रहा है। वो केवल केसर युक्त इलायची बेचते हैं। (पूरी खबर पढ़ें)
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बॉलीवुड स्टार सलमान खान व राजश्री पान मसाला कंपनी को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोटा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में परिवाद पेश किया है। इसमें पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। (पूरी खबर पढ़ें)
(सौजन्य से): www.bhaskar.com